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Chhattisgarh: ED के खिलाफ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह

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भोपाल: नेता प्रतिपक्ष डॉ गोविंद सिंह (Dr Govind Singh) को ईडी ने नोटिस जारी किया है। ईडी के नोटिस के खिलाफ गोविंद सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। डॉ गोविंद सिंह के वकील और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा की दलील सुनने के बाद अदालत ने मामले को उस समय सूचीबद्ध करने का आदेश जारी किया, जब यह पीठ तीन न्यायाधीशों के संयोजन में बैठी हो। नई दिल्ली से ईडी के सहायक निदेशक ने नोटिस जारी कर गोविंद सिंह को 27 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम- 2002 के तहत एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा था।

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गोविंद सिंह  ने भाजपा पर लगाया था आरोप

अपनी याचिका में गोविंद सिंह ने अपने कानूनी सलाहकार तन्खा के माध्यम से कार्रवाई के पीछे का कारण पूछा है। इससे पहले जनवरी में गोविंद सिंह ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर उन्हें नोटिस जारी किया गया था। सिंह ने केंद्रीय एजेंसी पर ‘राजनीतिक एजेंट’ के रूप में काम करने का भी आरोप लगाया था। वहीं, समन जारी करने को लेकर डॉ गोविंद सिंह नोटिस भेजकर ईडी से इसका कारण पूछा था लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है- सिंह

वहीं, डॉ गोविंद सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। बिना कारण बताए नोटिस जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे नोटिसों से डरने वाले नहीं हैं। गौरतलब है कि डॉ गोविंद सिंह एमपी में नेता प्रतिपक्ष हैं। वह लहार विधानसभा सीट से विधायक हैं। सत्ताधारी दल पर डॉ गोविंद सिंह लगातार हमलावर रहते हैं।

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