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बिहार में नाइट कर्फ्यू का एलान, बढ़ते मामलों पर सरकार ने लिया फैसला

बिहार में नाइट कर्फ्यू
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पटना: बिहार में कोरोना के मामलों में तेज़ी से इजाफा देखते हुए बिहार सरकार ने रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। ये आदेश 6 जनवरी से 21 जनवरी तक के लिए लागू है।

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राज्य में सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम और स्विमिंग पूल पूरी तरीके से बंद करने के निर्देश के दिए गए हैं। इसके साथ ही अगले आदेश तक मंदिर में पुजा करने पर भी रोक लगा दी गई है। विवाह में 50 लोग, अंतिम संस्कार में 20 लोग और रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगें। प्राइमरी से 8वीं तक के छात्रों का पठन-पाठन ऑनलाइन माध्यम से होगा

बता दें बिहार में कोरोना के 863 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 565 मामले राजधानी पटना से हैं। सोमवार को बिहार में NMCH (नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल) के 72 डॉक्टर और मेडिकल छात्र समेत 344 पॉजिटिव केस मिले हैं। इनमें पूर्व CM जीतनराम मांझी के बॉडीगार्ड, पीए समेत पूरा परिवार संक्रमित पाया गया है।

पटना स्थित JDU ऑफिस को भी सील कर दिया गया है। ऑफिस का गार्ड समेत 5 लोगों कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रिंसिपल भी संक्रमित हैं। वो पहली और दूसरी लहर में भी संक्रमित हुए थे।

JDU Office

प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में सोमवार को जांच के दौरान 14 लोग पॉजिटिव पाए गए। 6 संक्रमित तो मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके थे।

पटना शहर में पॉजिटिव आने वाले 90 फीसदी लोगों में लक्षण नहीं है। 10 फीसदी लोगों में सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण हैं। अभी अस्पताल और ऑक्सीजन की जरूरत लोगों में नहीं है। गंभीर बीमारी वाले लोगों को अस्पताल की जरूरत है।

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