सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव की जमानत के लिए आदेश जारी कर दिया है। चारा घोटाले के डोरंडा मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव ने अपनी रिहाई के लिए कोर्ट में 10 लाख रुपये जमा कर दिए हैं। लालू यादव के वकील के मुताबिक, बुधवार को बेल बॉन्ड भर दिया गया था। अब लालू यादव की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है और कभी भी लालू यादव को रिहा किया जा सकता है।
किन-किन मामलों में मिल चुकी है जमानत?
चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को बेल पर रिहा किया गया था। उन्हें कोषागार से 37 करोड़ और 33 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में 5-5 साल की सजा हुई थी।
देवघर कोषागार में लालू यादव को 3 साल की सजा हुई थी। देवघर कोषागार से उनपर 79 लाख रुपये के अवैध निकासी का आरोप है। मामले में अभी लालू यादव बेल पर हैं।
दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में लालू यादव को अलग-अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में भी उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से बेल मिल गई थी।
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डोरंडा केस में मिली है जमानत
लालू प्रसाद यादव को डोरंडा ट्रेजरी केस में जमानत मिली है। लालू यादव पर डोरंडा कोषागर से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का केस दर्ज किया गया था। कोषागार से 1990 से 1995 से बीच 139 करोड़ रुपये की निकासी की गई थी। 27 साल बाद मामले में कोर्ट ने लालू यादव को दोषी पाया था और 5 साल की सजा सुनाई थी।
बता दें कि लालू यादव का अभी दिल्ली एम्स में इलाज चर रहा है। खबरों के मुताबिक, लालू यादव 30 अप्रैल को दिल्ली से पटना आ सकते हैं।
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