दिल्ली की अदालत ने लोजपा सांसद प्रिंस राज को दी अग्रिम जमानत

नई दिल्ली: शनिवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के मौजूदा सांसद प्रिंस राज को बलात्कार के एक कथित मामले में अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने राजनेता की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका की अनुमति देते हुए कहा कि राज का “साफ पूर्ववृत्त” था, जिसकी पुष्टि जांच अधिकारी की रिपोर्ट से होती है। न्यायधीश ने कहा, आवेदक/अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना भी काफी दूर है क्योंकि आवेदक/अभियुक्त लोकसभा सदस्य हैं और समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं। आवेदक/अभियुक्त द्वारा समान या किसी अन्य अपराध को दोहराने की भी बहुत कम संभावना है क्योंकि वह लोकसभा का एक वर्तमान सदस्य है और वह समान या कोई अन्य अपराध करके फिर से चुने जाने के अपने अवसर को खतरे में नहीं डालेगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने प्रिंस राज की तरफ से इस आधार पर गिरफ्तारी से पहले जमानत मांगी कि जिस अदालत ने उनके खिलाफ 8 सितंबर, 2021 को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था, उसके पास संबंधित पुलिस स्टेशन का अधिकार क्षेत्र नहीं है।
एक अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने प्रिंस राज के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश दिया था, जिन्होंने दावा किया था कि बाद में एक ड्यूटी कोर्ट जाने के बावजूद, उन्हें प्राथमिकी की एक प्रति प्रदान नहीं की गई।