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लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी ने पेश की चार्जशीट, आशीष मिश्रा को बनाया मुख्य आरोपी

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नई दिल्ली: सोमवार को लखीमपुर खीरी केस में यूपी एसआईटी ने 5,000 पन्नों की चार्जशीट अदालत में पेश की, जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्जशीट में आशीष मिश्रा के रिश्तेदार वीरेंद्र शुक्ला को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। वीरेंद्र शुक्ला पर सबूतों के गायब होने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 201 के तहत आरोप लगाया गया है।

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बता दें मामले की जांच कर रही एसआईटी ने 15 दिसंबर को अदालत में कहा था कि पूरी घटना प्रदर्शनकारियों को मारने के इरादे से पूर्व नियोजित (pre-planned) थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन को लखीमपुर खीरी हिंसा जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया था।

शुरुआत में आशीष मिश्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 302 (हत्या), 120-बी (आपराधिक साजिश), 279 (रैश ड्राइविंग), 338 (गंभीर चोट), 304-ए (लापरवाही से मौत), 147 (दंगा) के तहत FIR दर्ज की गई थी। जिसके बाद एसआईटी ने मामले के 12 आरोपियों के खिलाफ नए आरोप लगाने की मांग की। एसआईटी ने आरोपियों पर धारा 304-ए (गैर इरादतन हत्या), धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), और धारा 338 (गंभीर चोट पहुँचाना) को हटाकर धारा 307 (हत्या का प्रयास) लगाने की मांग की।

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पूरा घटनाक्रम

3 अक्टूबर को यूपी के लखीमपूर में किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का विरोध करते हुए काले झंडों के साथ प्रदर्शन किया था लेकिन इस दौरान एक गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया था। जिसके बाद चार किसानों की मौत हो गई।

किसानों की मौत के बाद इलाके में हिंसा भड़क गई थी। हिंसा के दौरान 4 अन्य लोगों की भी मौत हुई थी जिसमें एक पत्रकार भी शामिल था। इस घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया था।

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