Maharashtra: 12 बिजेपी विधायकों के निलंबन पर Supreme Court ने कहा- असंवैधानिक और मनमाना
सुप्रीम कोर्ट ने 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन एक साल के लिए रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना करार दिया है।
पीठासीन अधिकारी के साथ कथित तौर से दुर्व्यवहार के लिए 12 विधायकों को सदन से एक साल के लिए निलंबित किया गया था। पिछले साल 5 जुलाई को सदन के भीतर इन 12 विधायकों ने कथित रूप से विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार किया था।
बीजेपी के 12 विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव राज्य के विधायी मामलों के मंत्री अनिल परब ने रखा था, जिसे सदन में ध्वनि मत से पारित हुआ था।
अदालत के इस फ़ैसले का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया- सत्यमेव जयते। फडण्वीस ने आगे लिखा कि 12 विधायक सदन में अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे।