Maharashtra: मुंबई में अब दुकानों में मराठी साइनबोर्ड लगाना अनिवार्य, बीएमसी ने जारी किया आदेश
मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी में बृहन्मुंबई नगर निगम (Brihanmumbai Municipal Corporation) की तानाशाही का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि बीएमसी ने एक आदेश जारी कर बताया है कि मुंबई (Mumbai) में दुकानों और प्रतिष्ठानों के लिए मराठी साइनबोर्ड (marathi signboard) लगाना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, सर्कुलर के अनुसार शराब की दुकानों और बार का नाम किलों, गणमान्य व्यक्तियों और मूर्तियों के नाम पर नहीं रखना है। इस दौरान जारी आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मालूम हो कि बुधवार को बीएमसी ने शहर की दुकानों को लेकर नया आदेश जारी किया है। इसके साथ ही बीएमसी ने मुंबई (Mumbai) की सभी दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को देवनागरी लिपी में मराठी में बड़े-बड़े अक्षरों में लिखे साइन बोर्ड (sign board) लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा बीएमसी (BMC) का कहना है कि दुकान की नेमप्लेट का नाम पहले मराठी (marathi) में होनी चाहिए। इस बीच, इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
इस दौरान इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि मराठी भाषा में लिखा गया शब्द अन्य भाषाओं की तुलना में बड़े अक्षरों में होना चाहिए। साथ ही चुनावी साल में यह आदेश जारी करते हुए शिवसेना शासित नगर निकाय ने यह भी जानाकारी दी है कि शराब के ठेके या बार महान शख्सियतों या ऐतिहासिक किलों के नाम नहीं लिखने चाहिए। दरअसल, देश के सबसे संपन्न नगर निकाय बीएमसी के चुनाव इसी साल होने हैं और दुकानों पर मराठी साइन बोर्ड शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) जैसे पार्टियों के लिए यह एक राजनीतिक मुद्दा रहा है।