धनबाद जज हत्याकांड मामले में कोर्ट ने कहा- ‘FSL में जांच की सुविधा न होना चिंताजनक, निदेशक और गृह सचिव को हाजिर होने के दिए आदेश’
रांची: धनबाद कोर्ट में जज रह चुके उत्तम आनंद हत्याकांड की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एस.एन प्रसाद के बेंच ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि रांची एफएसएल में जांच की व्यवस्था का न होना चिंताजनक है। कोर्ट ने एफएसएल के निदेशक और होम सचिव को बुलाया है।
झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई की तरफ दायर रिपोर्ट पर ये टिप्पणी की है। अदालत ने सीबीआई से कहा कि सीबीआई को ऑटो और जज में हुई टक्कर के स्थान की जांच रिपोर्ट देनी चाहिए, ताकि पता चल पाए की जज की मौत टक्कर से हुई है या किसी ने उन्हें इरादतन मारा है। 27 अगस्त को इस मामले में दूसरी तारीख दी गई है।
कोर्ट ने आगे कहा कि ओटोप्सी रिपोर्ट में जज के सिर के दाहिने हिस्से में डेढ़ इंच का जख्म है, जो ऑटो के साइड मिरर से संभव नहीं है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि सीबीआई की क्षमता पर कोर्ट को पूरा भरोसा है इसलिए जांच के प्रगति की रिपोर्ट हर सप्ताह कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में सौंपी जाए। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए न्यायिक पदाधिकारियों की सुरक्षा पर चिंता प्रकट की है और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर न्यायिक पदाधिकारियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी।