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मोहम्मद जुबैर को नहीं मिली कोर्ट से राहत, धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत

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फैक्ट-चेकर वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ट्विटर हैंडल से जून महीने में शिकायत मिलने के बाद मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिसके बाद आज ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर जुबैर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। बता दें पटियाला हाउस कोर्ट ने जुबैर की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने जुबैर की जमानत का विरोध जताया था।

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शिकायत में आरोप लगाया गया कि था कि मोहम्मद जुबैर ने एक विशेष धर्म के भगवान की जानबूझकर अपमान करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की थी। जिसके बाद उनके ट्वीट को री-ट़्वीट किया जा रहा था। उनके व सोशल मीडिया संस्थाओं ने बढ़-चढ़कर ट्वीट को फैलाना शुरू कर दिया। हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जांच के दौरान जमानत देने का कोई आधार नहीं है।

कौन है मोहम्मद जुबैर?

जुबैर बेंगलुरु के रहने वाले हैं। इसी के साथ उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी का पैरोडी फेसबुक पेज चलाकर प्रसिद्धि हासिल करने वाला एक बेहद ही फेमस ब्लॉगर है। बता दें साल 2017 में जुबैर ने प्रतीक सिन्हा के साथ मिलकर एक ऑल्ट न्यूज फैक्ट चेक वेबसाइट को भी लॉन्च किया था। हालांकि, कुछ ही दिनों के बाद दोनों को अपने कथित पक्षपात को लेकर काफी आलोचनाओं के घेरे में आ गए थे।

नुपुर शर्मा के मामले में भी जुबैर पर आरोप

मोहम्मद जुबैर पर एक टेलीविजन शो में भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी करते हुए वीडियो को एडिट कर साझा करने का भी आरोप है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद कई हिंदूवादी संगठनों ने जुबैर के खिलाफ देश के कई हिस्सों में धार्मिक भावनाएं आहत करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कराया था।

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