जहांगीरपुरी हिंसा: दिल्ली पुलिस को कोर्ट की खरी-खरी, आरोपियों की जमानत याचिका रद्द
Delhi: दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा Jahangirpuri Violence को लेकर रोहिणी कोर्ट Rohini Court में सुनवाई हुई. जिसमें सभी आरोपियों की जमानत याचिका रद्द कर दी गई है. इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस Delhi Police को जमकर फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की लापरवाही से यह हिंसा हुई है. पुलिस ने बिना अनुमति के जुलूस निकालने दिया. पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के बजाय जुलूस के साथ ही चल रहे थे.
जमानत याचिका खारिज
वहीं, कोर्ट ने हिंसा के आठों आरोपियों की जमानत को खारिज करते हुए कहा कि आरोपियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड Criminal Record है इसलिए अभी जमानत नहीं दी जा सकती है. जेल से बाहर आने पर वह गवाहों डराने और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का काम कर सकते हैं. सभी आरोपी स्थानीय है इसलिए अभी याचिका को खारिज किया जा रहा है. मामले को लेकर अभी भौतिक जांच चल रही है.
हनुमान जयंती पर हुई थी हिंसा
जानकारी के लिए बता दे कि, हनुमान जयंती Hanuman Jayanti पर जहांगीरपुरी इलाके में जुलूस निकाला गया था. जिसके बाद इलाके में जमकर हिंसा भड़की थी. जिसमें पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हो गए थे. जांच के बाद पता चला था कि यह बिना पुलिस प्रशासन की अनुमति के जुलूस निकाला जा रहा था. जिसमें पुलिस ने बीस लोगों को गिरफ्तार किया था.
क्राइम ब्रांच ने मांगा समय
बता दे कि, रोहिणी कोर्ट Rohini Court में वर्चुअल पेशी के दौरान क्राइम ब्रांच Crime Branch ने अदालत के सामने दलील दी कि मामला बेहद संवेदनशील है इसलिए अभी और पूछताछ होनी बाकी है, जिससे साजिश में शामिल अन्य आरोपियों का पता लग सके. क्राइम ब्रांच की ओर से कोर्ट में कहा गया कि इस मामले की जांच के लिए उन्हें पश्चिम बंगाल और अन्य जगहों पर जाना पड़ सकता है, ऐसे में उन्हें पूछताछ के लिए वक्त दिया जाए. जिसेक बाद कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका रद्द कर दी.