हरियाणा- पंजाब हाईकोर्ट से बग्गा को राहत, 10 मई तक नहीं होंगे गिरफ्तार
बीजेपी प्रवक्ता Tajinder Singh Bagga को हरियाणा पंजाब होई कोर्ट से राहत मिली है. बग्गा की गिरफ्तारी अब 10 मई तक टल गई है. बता दे कि, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट Punjab Haryana High Court ने गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ लगाई गई याचिका पर सुनवाई करने के बाद यह फैसला लिया है.
आधी रात तक हुई सुनवाई
शनिवार देर शाम कोर्ट ने जस्टिस अनूप चितकारा के आवास पर सुनवाई की अनुमति दी. आधी रात को याचिका पर सुनवाई करते हुए बग्गा को राहत मिल गई. बग्गा के वकील चेतन मित्तल का कहना है कि सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली. अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी. तब तक तेजिंदर सिंह बग्गा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.
मोहाली कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट
जानकारी के लिए बता दे कि, बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट रावतेश इंद्रजीत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच को बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था. इसके बाद बग्गा शनिवार रात पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गए और गिरफ्तारी वारंट को रद्द करने की मांग की.
बग्गा के पिता ने AAP पर लगाए आरोप
बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज हो गई है. जिसको लेकर बग्गा के पिता ने पंजाब सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब सरकार बग्गा को किसी न किसी तरह मामले में फंसाना चाहती है. अभी आगे और FIR दर्ज की जा सकती है. लेकिन हम AAP से डरने वाले नहीं है. AAP के खिलाफ अब ल़ड़ाई लंबी चलेगी. AAP पंजाब में पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है.
क्यों गिरफ्तार हुए थे बग्गा ?
गौरतलब है कि, बग्गा के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता सनी सिंह की शिकायत पर एक अप्रैल को मोहाली में धार्मिक भावना भड़काने का केस दर्ज किया गया था. बग्गा ने ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था. बग्गा ने सीएम केजरीवाल को कश्मीरी पंडितों का विरोधी बताया था. मामला दर्द होने के बाद बग्गा की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही थी. शुक्रवार को पंजाब पुलिस ने बग्गा को गिरफ्तार कर लिया था.