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Supreme Court से मोहम्मद जुबैर को मिली बड़ी राहत, UP में दर्ज सभी 6 मामलों में बेल

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सुप्रीम कोर्ट में ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए मोहम्मद जुबैर को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है। हालांकि बता दें फैक्ट-चेकर वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। लेकिन कुछ दिन पूर्व ही पटियाला कोर्ट से जुबैर को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली गई  है। 

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हालांकि कोर्ट के तरफ से जुबैर को एक ओर बढ़ी राहत मिल गई है। बता दें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह फैसला सुनाया है कि जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 मामलों में अंतरिम जमानत मिल गई है। इसके साथ ही मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। इसके अलावा सभी केसों को दिल्ली में दर्ज एफआईआर के साथ ही क्लब करने का फैसला लिया है।

SC से मोहम्मद जुबैर को मिली बड़ी राहत

बता दें जुबैर पर कुल 7 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें से 6 उत्तर प्रदेश में दर्ज हैं। वह सभी दिल्ली, सीतापुर, हाथरस और लखीमपुर में दर्ज केस में कस्टडी में है। बता दें ​​​​​​जुबैर 2018 के ट्वीट केस में बेल के लिए दिल्ली की अदालत पहुंचा था। लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में उत्तर प्रदेश की हाथरस कोर्ट ने 14 जुलाई को उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके मुताबिक मोहम्मद जुबैर को 27 जुलाई तक जेल में ही रहना था।

इसके अलावा अदालत ने कहा कि लगातार हिरासत में रखना सही नहीं है। अदालत ने कहा कि जुबैर के खिलाफ दर्ज केसों में एक ठोस जांच होनी चाहिए और सभी केसों को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इसके अलावा एफआईआर को खारिज कराने की मोहम्मद जुबैर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि यूपी में दर्ज सभी एफआईआर में 20,000 रुपये के मुचलके पर मोहम्मद जुबैर को बेल मिल जाएगी।

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