यूपी की सरकार ने तो मानो बिल्कुल ही ठान रखा हो की समाजवादी पार्टी के कद्दानवर नेता आजम खान को जेल से बेल नहीं मिलने देंगे। पिछले दो सालों से सीतापुर की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालही में एक एफआईआर पर कोर्ट ने यूपी सरकार पर सवाल उठाया है। जिसके बाद जवाब में यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि आजम खान एक आदतन अपराधी और भूमाफिया भी हैं। इसलिए उनको जमानत नहीं मिलना चाहिए। इसके साथ ही मंगलवार यानी की 17 मई को सुनाए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है।
हालांकि आजम खान को लेकर सियासी उठा पटक के बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार पर ही सवाल उठा दिया है। बता दें कोर्ट ने सरकार से पूछा की साल 2020 में आजम खान के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर न्यायालय ने पूछा की शिकायतकर्ता ने पिछले दो वर्षों का समय आखिर क्यों लगा दिया। हालांकि सरकार का रुख आजम खान को लेकर बिल्कुल ही साफ दिखाई दे रहा की आजम के अपराधों की लंबी लिस्ट पर इतनी कम सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट की सुनवाई के दौरान आजम खान के वकील ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया की उनके मुवक्किल को राजनीतिक द्वेष का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है।
यूपी सरकार ने कोर्ट के आगे दलील भी दिया की ‘आजम खान एक आदतन अपराधी हैं और वो जमीन पर कब्जा करने से लेकर ऐसे तमाम कई सारी शिकायतें दर्ज किया गया है। उनके द्वारा दिए गए सारे दस्तावेज़ बिल्कुल ही फर्जी हैं। इसलिए आजम खान को जमानत बिल्कुल ही नहीं मिलनी चाहिए।
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