मध्यप्रदेश में शिवराज कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है. कैबिनेट ने पंचायत चुनाव को टालने के लिए एक प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा है. राज्यपाल प्रस्ताव को राज्य चुनाव आयोग के पास भेजकर चुनाव के निरस्त करने के निर्देश दे सकता है. चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि अभी प्रक्रिया जारी है, सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराने के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा. अभी आसमंजस बना हुआ है.
आपको बता दे कि, सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर को पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण पर रोक लगाते हुए पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों के लिए दोबारा नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी एक-दूसरे पर OBC विरोधी होने के आरोप लगा रहे थे. कांग्रेस नेताओं ने शिवराज सरकार के उस अध्यादेश को भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें रोटेशन व्यवस्था खत्म कर 2014 की स्थिति में चुनाव कराने का फैसला किया था.
अब यह अध्यादेश विधानसभा के पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र में कानून नहीं बन पाया और इस वजह से खुद निरस्त हो गया है. इसके बाद 2019 में कमलनाथ सरकार के फैसले के आधार पर नए परिसीमन और रोटेशन के आधार पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. इसे कांग्रेस की बड़ी जीत समझा जा रहा है.
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