Kolkata News: भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को उच्च न्यायालय ने राहत देते हुए इसी साल अगस्त में एक पुलिस अधिकारी के साथ कथित विवाद के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। बता दें, पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी। जिनपर कथित तौर पर एक पुलिस अधिकारी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने और अधिकारी को टीएमसी का “पिट्ठू” कहने जैसा आरोप लगाया था।
आपको बता दे कि पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था। एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने पश्चिम बंगाल पुलिस को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना अधिकारी के खिलाफ कोई भी नई एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। न्यायमूर्ति मंथा ने सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज लगभग 26 एफआईआर को भी रद्द कर दिया था।
पिछले साल कोर्ट के आदेश के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्तमान मामले में एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। परंतु न्यायालय ने सुवेंदु अधिकारी पर केस दर्ज करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सुवेंदु अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी के लिए इस्तेमाल की गई भाषा खराब थी।
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