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पटना की अदालत ने Rahul Gandhi को 12 अप्रैल को तलब किया

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना के MP-MLA कोर्ट ने 12 अप्रैल को भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी द्वारा उनकी “मोदी सरनेम” टिप्पणी पर दायर याचिका पर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है।

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आपको बता दें कि सुशील मोदी ने मोदी सरनेम वाले लोगों के खिलाफ बयान देने के लिए राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए, मानहानि का केस दर्ज करवाया है। गौरतलब है कि कोर्ट ने राहुल के वकील को पेश होने का आदेश दिया है।

रिपोर्ट्स की माने तो राहुल गांधी ने कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक सभा में कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी लोग चोर हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि नीरव मोदी और ललित मोदी हजारों करोड़ रुपये लेकर देश से फरार हो गए हैं।

आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी के साथ-साथ पहले ही पूर्व पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, बांकीपुर विधायक, भाजपा नेता संजीव चौरसिया और भाजयुमो नेता मनीष कुमार कोर्ट में गवाह के तौर पर बयान दर्ज करा चुके हैं।

सूरत की अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस ने सजा को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी पटना एमपी-एमएलए कोर्ट में भी पेश हो सकते हैं। जानकारी के अनुसार, 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता को मोदी सरनेम के बारे में अनउचित बोलने के लिए दोषी करार दिया। साथ ही उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई। इसके चलते उन्हें केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य के रूप में संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

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