कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि के केस में हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या अब राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे?
हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया है और राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट का ये फैसला राहुल गांधी के लिए राजनीतिक ढंग से बड़ा झटका है। अगर हाईकोर्ट निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा देता तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का 2024 के चुनाव के लिए रास्ता साफ हो जाता। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी के पास अभी सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाने का विकल्प भी है।
गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका करते हुए कहा कि वे अस्तित्वहीन आधार पर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा पर रोक लगाना कोई नियम नहीं है। ये बस एक अपवाद है जिसका सहारा रेयर केस में लिया जाना चाहिए। गुजरात हाईकोर्ट ने वीर सावरकर के पोते की ओर से दर्ज कराए गए मामले का भी जिक्र किया और कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ करीब 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सजा पर रोक नहीं लगी तो ये राहुल के साथ अन्याय नहीं होगा। उनकी ओर से दोषी करार दिए जाने पर रोक के लिए कोई उचित आधार नहीं दिया गया है।
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