Atiq Ahmed: गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद को 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और छह अन्य लोगों को मामले में बरी कर दिया गया है। सरकारी वकील गुलाब चंद्र अग्रहरी ने कहा कि विशेष सांसद-विधायक अदालत के न्यायाधीश दिनेश चंद्र शुक्ला ने अतीक अहमद एक वकील सौलत हनीफ और दिनेश पासी को मामले में दोषी ठहराया।
तीनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 364-A के तहत दोषी ठहराया गया था। उमेश पाल हत्याकांड, जिसमें अतीक अहमद का बेटा मुख्य आरोपी है, इस संबंध में एक सख्त जांच शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले महीने समाजवादी पार्टी पर अतीक अहमद जैसे माफियाओं को माला पहनाने का आरोप लगाया था और राज्य विधानसभा में कहा था कि “माफिया (अतीक अहमद) को मिट्टी में मिला दूंगा।”
उमेश पाल बसपा विधायक राजू पाल की हत्या का मुख्य गवाह था। उमेश पाल एक जिला पंचायत सदस्य थे और उन्होंने पुलिस से संपर्क किया था कि उन्होंने हत्या कैसे देखी थी।
उमेश पाल द्वारा राजू पाल हत्याकांड के संबंध में पुलिस से संपर्क करने के बाद, अतीक अहमद, उनके भाई और कई अन्य आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इनमें से एक की बाद में मौत हो गई।
मामले में प्राथमिकी दर्ज होने से पहले, उमेश पाल ने कहा था कि जब उन्होंने अपने बयान से मुकरने से इनकार कर दिया, तो अतीक अहमद और उसके गिरोह के सदस्यों ने 26 फरवरी, 2006 को बंदूक की नोक पर उनका अपहरण कर लिया।
अतीक अहमद ने उमेश पाल को धूमनगंज थाना क्षेत्र के फांसी इमली के पास एक लैंड क्रूजर से कथित रूप से उठा लिया. पाल से यह बयान लिखवाया गया कि उसने राजू पाल की हत्या नहीं देखी थी। महीनों बाद जब बसपा की सरकार बनी तो उमेश पाल ने अतीक अहमद के खिलाफ मामला दर्ज कराया।
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