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 ‘The Kerala Story’ पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हो सकती रिलीज? SC ने जारी किया नोटिस

The Kerala Story

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The Kerala Story: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नवीनतम हिंदी फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया है। पिछले शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म को राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया था और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। अब, SC ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक नोटिस जारी कर पूछा है कि अगर देश के बाकी हिस्सों में फिल्म सुचारू रूप से चल रही है तो वहां फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है।

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शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध के खिलाफ द केरला स्टोरी के निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई की। राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए, शीर्ष अदालत ने सरकार से पूछा, “फिल्म पूरे देश में प्रदर्शित की जा रही है, पश्चिम बंगाल सरकार को फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए, आपको इसे चलाने की अनुमति क्यों नहीं देनी चाहिए?”

मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, मामले की अध्यक्षता करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, “” फिल्म देश के विभिन्न हिस्सों में समान जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के साथ चल रही है। इसका फिल्म के सिनेमाई मूल्य से कोई लेना-देना नहीं है, यह अच्छा या बुरा हो सकता है।

‘The Kerala Story’ का तमिलनाडु में भी विरोध

SC ने तमिलनाडु में फिल्म पर वास्तविक प्रतिबंध का भी संज्ञान लिया, जहां थिएटर मालिकों ने कानून और व्यवस्था की चिंताओं और कम दर्शकों का हवाला देते हुए फिल्म को हटा दिया। मीडिया रिपोट्स के मुताबिक, सीजेआई ने तमिलनाडु सरकार से पूछा, “हम जानना चाहते हैं… आपके द्वारा की गई विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या हैं… क्योंकि मेरे विचार से, राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि जब लोग हमला करेंगे तो हम दूसरी तरफ देखेंगे।” थिएटर, कुर्सियाँ जलाओ… ”

सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कानून व्यवस्था की चिंताओं का हवाला देते हुए राज्य में फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। तमिलनाडु थिएटर और मल्टीप्लेक्स ओनर्स एसोसिएशन ने इसे अगले दिन मल्टीप्लेक्स से वापस ले लिया।

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