सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात में 2002 के गोधरा ट्रेन जलाने के मामले में आठ दोषियों को जमानत दे दी। लेकिन मामले में चार अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया। फरवरी 2002 में, गुजरात के गोधरा में ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिससे राज्य में दंगे भड़क उठे थे।
गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने कहा कि ट्रेन जलाने के मामले में उनकी भूमिका के कारण चार आरोपियों की जमानत अर्जी से हैं। आरोपी करीब 17 साल कैद की सजा काट चुके हैं।
चार आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए मेहता ने कहा कि उनमें से एक के पास से लोहे का पाइप बरामद किया गया और दूसरे आरोपी के पास से एक हथियार बरामद किया गया, जो एक छड़ी पर लगा दरांती है। मेहता ने कहा कि एक अन्य आरोपियों ने पेट्रोल खरीदा, जमा किया और ले गए, जिसका इस्तेमाल कोच को जलाने के लिए किया गया था और आखिरी आरोपी ने यात्रियों पर हमला किया और उन्हें लूट लिया।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने सुझाव दिया कि अदालत चारों दोषियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर सकती है, जिनकी जमानत का मेहता ने विरोध किया था और अन्य दोषियों को जमानत दे दी।
दलीलें सुनने के बाद पीठ ने आठ दोषियों को जमानत दे दी और चार दोषियों की जमानत खारिज कर दी। सुनवाई का समापन करते हुए, पीठ ने उन आठ याचिकाकर्ताओं के लिए, जिन्हें जमानत दी थी, कहा, “हम निर्देश देते हैं कि उन्हें ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए जो सत्र अदालत द्वारा लगाई जा सकती हैं …”
दरअसल 27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन से रवाना हुई साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में उन्मादी भीड़ ने आग लगा दी थी और इस भीषण अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी। अहमदाबाद को जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन से चली ही थी कि किसी ने चेन खींचकर ट्रेन रोक ली और फिर पथराव के बाद ट्रेन के एक डिब्बे को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क गए थे।
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