New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने अहम फैसले में केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू-कश्मीर में संविधान की धारा-370 को समाप्त किए जाने को सही ठहराते हुए अगले वर्ष तीस सितंबर तक यहां पर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। साथ ही, यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर की पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। देश की सबसे बड़ी अदालत से अनुच्छेद 370 पर आए फैसले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुशी जताते हुए कहा कि यह फैसला वहां को लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को साकार करने में सहायता करेगा।
अदालत के फैसले पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। धारा 370 को समाप्त किए जाने की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट का आज का यह फैसला जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपनों और उम्मीदों को साकार करने में नई ताकत जोड़ेगा।
प्रधान ने आगे कहा कि यह पीएम मोदी की अगुवाई में संसद के ऐतिहासिक फैसले की संवैधानिक वैधता का भी समर्थन है। केंद्र पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शांति, समृद्धि, प्रगति और विकास की एक नई सुबह लाने के उनके संकल्प पर दृढ़ प्रतिज्ञ है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले विवादित अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के मोदी सरकार के फैसले को कायम रखते हुए आज कहा कि अगले साल 30 सितंबर तक यहां विधानसभा चुनाव कराने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही, यह भी निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए।
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