नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कई दिनों से लंबित एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सीबीआई (Central Bureau of Investigation ) की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। साथ ही कई सवाल भी पूछे हैं। कोर्ट ने सीबीआई की जांच में 542 दिन से अधिक समय से चल रहे एक केस के किसी नतीज़े तक न पहुँचने पर नाराज़गी जताई है। अदालत ने सीबीआई का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का मन बना लिया है।
कोर्ट ने सीबीआई पर नाराज़गी जताते हुए कहा, कि सीबीआई द्वारा लगातार की जा रही जांच के बावज़ूद बहुत कम आरोपी दोषी सिद्ध हुए हैं। और बहुत कम दोषियों को सजा सुनाई गई है, जिससे सजा की दर भी लगातार घटती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने CBI के डायरेक्टर से निचली अदालतों और हाईकोर्टों में दोषी साबित हुए अभियुक्तों के आंकड़े और संख्याएं पेश करने के लिए कहा है।
पीठ ने कहा, ‘सीबीआई का काम केवल मामला दर्ज करके इंवेस्टिगेशन करना नहीं है, बल्कि यह ये भी देखना है कि कितने मामलों में दोषियों को सजा मिल चुकी है और कितने अभी बाकी हैं। कोर्ट ने पूछा कि एजेंसी इस सवाल का भी जवाब दे कि अदालत में अभी कितने मामले लंबित हैं और कितने समय से हैं।
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