सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (7 मार्च) को शादी का वादा कर एक महिला के (Supreme Court) साथ दुष्कर्म के आरोपी को बरी कर दिया l अदालत ने कहा कि शादीशुला महिला अपने हरकतों के नतीजों को समझने के लिए काफी परिपक्व है l जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ (Supreme Court) ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज एफआईआर और शिकायतकर्ता के बयान में विसंगतियां देखने को मिली थीं l
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आरोपी विनोद गुप्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी कुमार दुबे पेश हुए l उन्होंने अदालत से कहा कि एफआईआर कुछ और नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है l उन्होंने बताया कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध सहमति से बने थे l दरअसल, शिकायतकर्ता एक विवाहित महिला है, जिसकी 15 साल की बेटी है l फिलहाल वह अपने माता-पिता के साथ रहती है l वकील ने कहा कि अपीलकर्ता के जरिए उससे किए गए शादी के वादे का कोई सवाल ही नहीं उठता l
शीर्ष अदालत ने आरोपी विनोद गुप्ता के खिलाफ रद्द एफआईआर को रद्द कर दिया और शादीशुदा महिला को फटकार भी लगाई l सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘महिला इतनी परिपक्व और समझदार थी कि उन नैतिक और अनैतिक कृत्यों के परिणामों को समझ सकती थी, जिनके लिए उसने अपनी पिछली शादी के दौरान सहमति दी थी l वास्तव में यह उसके पति को धोखा देने का मामला था l’ इस तरह विनोद गुप्ता को बरी कर दिया गया l
पुलिस में दर्ज करवाई गई एफआईआर के मुताबिक, महिला ने बताया कि वह अपनी कपड़े की दुकान चलाती है l पति के साथ हुए विवाद के बाद दोनों अलग-अलग रहने लगे. 10 दिसंबर 2018 को शादीशुदा महिला और उसके पति का तलाक हो गया l लेकिन इससे एक साल पहले यानी 2017 में महिला की मुलाकात विनोद गुप्ता से हुई l विनोद ने महिला से उसके घर की पहली मंजिल किराए पर लेने के लिए संपर्क किया l फ्लोर किराए पर मिलने के बाद गुप्ता यहां रहने लगा l
धीरे-धीरे शादीशुदा महिला और विनोद गुप्ता की नजदीकियां बढ़ने लगीं और दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए l एफआईआर में कहा गया कि महिला अपने पति के साथ नहीं रह रही थी, इसलिए गुप्ता ने तलाक मिलने पर उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा था l जब महिला तलाक के बाद शादी करने की बात गुप्ता से कही तो गुप्ता ने महिला से कहा कि उसका परिवार सहमत नहीं है l आखिरकार 11 दिसंबर, 2020 को गुप्ता ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया l
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