Advertisement

संसद भवन के शेर वाली याचिका को SC ने किया खारिज, कहा- ‘वे आक्रामक नहीं दिखते’

Share

कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह व्यक्ति के दिमाग पर निर्भर करता है की वह मूर्ति को कैसे देखता है।

Share
Advertisement

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संसद भवन पर शेर की याचिका टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की भारत के नए संसद भवन पर लगाई गई शेर की मूर्ति कानून का किसी भी तरह उल्लंघन नहीं करती है और साथ ही कोर्ट ने आक्रामक मूर्ति के दावे पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह व्यक्ति के दिमाग पर निर्भर करता है की वह मूर्ति को कैसे देखता है। दरअसल, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हिस्से के तहत संसद भवन पर शेर की मूर्ति स्थापित की गई थी। जिसके बाद कई राजनीतिक दलों की तरफ से भी इसपर लगातार सवाल उठाए गए थे।

Advertisement

विपक्ष का दावा शेर आक्रामक है

याचिका में विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया कि प्रतीक में शामिल शेर क्रूर और आक्रामक नजर आ रहे हैं, जिनका मुंह खुला हुआ है और दांत दिख रहे हैं। जबकि, सारनाथ में मूर्ति के शेर शांत नजर आ रहे हैं। आगे कहा गया है कि चारों शेर बुद्ध के विचार दिखाते हैं। याचिका के अनुसार, यह महज एक डिजाइन नहीं है, इसका अपना सांस्कृतिक महत्व है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *