सुप्रीम कोर्ट का NDA में महिलाओं के प्रवेश को मई 2022 तक टालने से इनकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने इस साल नवंबर में महिलाओं के लिए आयोजित NDA की परीक्षा को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
दरअसल, मंगलवार को केंद्र सरकार ने कहा था कि एनडीए परिक्षाओं की तैयारियां अगले साल मई 2022 तक पूरी हो जाएंगी।
लेकिन बुधवार को आगे की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार की यह दलील मानने से मना कर दिया है।
कोर्ट का कहना है कि वो नवंबर में महिलाओं के लिए होने वाली NDA की परीक्षा को रद्द नहीं कर सकती है।
आदेश वापस लेने से इनकार
सर्वोच्च न्यायालय की पीठ जिसकी अध्यक्षता जस्टिस संजय किशन कौल कर रहे थे, ने कहा, “हम अपने पहले आदेश को वापस नहीं ले सकते हैं।”
जस्टिस कौल की बैंच ने महिलाओं के लिए परीक्षा एक साल तक स्थगित करने के सरकार के तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “नहीं, हम महिला उम्मीदवारों को इस साल NDA की प्रवेश परीक्षा देने की अनुमति के अपने अंतरिम आदेश को रद्द नहीं कर सकते।”
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि सेना किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए सबसे अच्छी रेस्पॉन्स टीम है। यही वजह है कि कोर्ट ने उम्मीद जताई की एनडीए में महिलाओं को शामिल करने से जुड़ी सारी कार्रवाई सुचारू रुप से की जाएगी।