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SC ने गौतम नवलखा को नजरबंद करने की अनुमति दी, मोबाइल, इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते

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सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार परिषद-माओवादी लिंक मामले में जेल में बंद कार्यकर्ता गौतम नवलखा को नजरबंद करने की अनुमति दे दी है। शीर्ष अदालत ने कुछ शर्तों के साथ कार्यकर्ता को नजरबंद करने की अनुमति दी।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “प्रथम दृष्टया गौतम नवलखा की मेडिकल रिपोर्ट को खारिज करने का कोई कारण नहीं है।” सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आज से 48 घंटे के भीतर मूल्यांकन किए जाने के बाद गौतम नवलखा को नजरबंद किया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने कहा, “प्रतिवादी और अधिकारी उस परिसर का मूल्यांकन करेंगे जो हमारे द्वारा इंगित किया गया है ताकि मूल्यांकन के बाद आज से 48 घंटों के भीतर उसे नजरबंद किया जा सके।”

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि नवलखा 2,40,000 रुपये की राशि उन्हें नजरबंद रखने के लिए पुलिस कर्मियों को उपलब्ध कराकर वहन करने के लिए खर्च के रूप में जमा करेंगे।

नवलखा को नजरबंद रहने के दौरान मोबाइल फोन, इंटरनेट, लैपटॉप या किसी अन्य संचार उपकरण का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

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