नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने फ़ेसबुक मामले में एक टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने FaceBook इंडिया के उपाध्यक्ष अजीत मोहन की एक याचिका पर फ़ैसला सुनाते हुए SC ने कहा है कि आज के दौर में सोशल मीडिया में इतनी क्षमता है कि वो लोगों को प्रभावित कर सके। सोशल मीडिया की बहस और पोस्ट के द्वारा समाज के लोगों का ध्रुवीकरण हो सकता है क्योंकि अधिकतर लोगों के लिए उसकी सत्यता को परखना संभव नहीं होता है।
दरअसल, फ़ेसबुक अधिकारी ने खुद के ख़िलाफ़ दिल्ली विधानसभा की एक समिति की ओर से दिल्ली दंगों के बारे में जारी एक सम्मन को अदालत में चुनौती दी थी।
साथ ही न्यायाधीश संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामलें में आदेश भी जारी किया है।
अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा कि दिल्ली विधानसभा को ये अधिकार है कि वो फ़ेसबुक और उनके अधिकारियों से दिल्ली दंगों में हुई कथित भूमिका के लिए जानकारी ले सकती है, लेकिन वो क़ानून-व्यवस्था और अभियोजन के विषय में कोई दख़ल नहीं दे सकती।
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