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साकेत कोर्ट ने आफताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाई

आफताब पूनावाला हिरासत
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दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने अपनी लिव-इन गर्लफ्रेंड श्रद्धा वाकर की हत्या करने और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने के आरोप में गिरफ्तार आफताब अमीन पूनावाला की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है।

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आफताब को आज साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जो मामले में बंद कमरे में सुनवाई कर रहा है। कोर्ट ने इसे संवेदनशील मामला बताते हुए मीडिया को कोर्ट रूम से बाहर रहने को कहा। आफताब को अब छह जनवरी को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

अदालत ने आगे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सोमवार सुबह 10 बजे आफताब की आवाज का नमूना लेने की अनुमति दी। सीबीआई ने अदालत को बताया कि वह आफताब की आवाज का नमूना अपने मुख्यालय में लेगी, क्योंकि वह जगह सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) की सुविधा से लैस थी।

इससे पहले गुरुवार को कोर्ट ने आफताब की जमानत याचिका वापस ली हुई मानकर खारिज कर दी थी। आरोपी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वृंदा कुमारी के समक्ष पेश हुआ।

अधिवक्ता एम.एस. आफताब की ओर से पेश खान ने अपने मुवक्किल को जमानत देने के लिए अदालत के समक्ष आवेदन दिया था जिसमें कहा गया था कि पुलिस को उसके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए।

खान ने अदालत को बताया कि याचिका उनके और उनके मुवक्किल के बीच कुछ गलतफहमी के कारण दायर की गई थी और उनके मुवक्किल इसे वापस लेना चाहते हैं।

आरोपी ने एक ईमेल के माध्यम से अदालत को सूचित किया था कि यद्यपि उसने वकालतनामा पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसका वकील उसकी ओर से जमानत याचिका दायर करने जा रहा है।

साकेत कोर्ट के जज अविरल शुक्ला ने दिसंबर में आफताब की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी. दिल्ली पुलिस ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी और कहा था कि जांच चल रही है। 26 नवंबर को आफताब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

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