दिग्गज बिजनेसमैन अनिल अंबानी को राहत देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को रिलायंस समूह के अध्यक्ष के खिलाफ काला धन अधिनियम के तहत धन का खुलासा नहीं करने के लिए आयकर विभाग के अभियोजन नोटिस पर रोक लगा दी और 17 नवंबर तक उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
हाई कोर्ट ने आईटी विभाग को निर्देश दिया कि वह ब्लैक मनी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करके उसके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।
रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग ने 8 अगस्त, 2022 को दो स्विस बैंक खातों में रखे 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर करों में 420 करोड़ रुपये की कथित रूप से चोरी करने के लिए अंबानी को नोटिस जारी किया था।
अंबानी पर जानबूझकर टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया था और विभाग ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर इनकम टैक्स अधिकारियों को अपने विदेशी बैंक खाते के विवरण और वित्तीय हितों का खुलासा नहीं किया।
आयकर विभाग के नोटिस के अनुसार अनिल अंबानी पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिनियम 2015 की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें जुर्माना के साथ अधिकतम 10 साल कारावास की सजा का प्रावधान है।
अंबानी ने इस महीने की शुरुआत में नोटिस को चुनौती देते हुए एचसी का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दावा किया गया था कि काला धन अधिनियम 2015 में लागू किया गया था और कथित लेनदेन मूल्यांकन वर्ष 2006-2007 और 2010-2011 के हैं।
अनिल अंबानी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रफीक दादा ने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता है। आयकर विभाग की ओर से पेश अधिवक्ता अखिलेश्वर शर्मा ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगा।
न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की खंडपीठ ने इसकी अनुमति दी और याचिका पर सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की।
अदालत ने कहा, “आयकर विभाग अगली तारीख तक याचिकाकर्ता (अंबानी) के खिलाफ कारण बताओ नोटिस के तहत कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा।”
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