गांधी परिवार फिर सुर्खियों में हैं। आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन की समय से पहले रिहाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 11 नवंबर के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया क्योंकि वह एक आंशिक सुनवाई के मामले में व्यस्त था।
तमिलनाडु सरकार ने पहले राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई का समर्थन करते हुए कहा था कि उनकी उम्रकैद की सजा के लिए 2018 की सलाह राज्यपाल पर बाध्यकारी है।
दो अलग-अलग हलफनामों में राज्य सरकार ने सूप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि 9 सितंबर, 2018 को हुई कैबिनेट की बैठक में उसने मामले में सात दोषियों की दया याचिकाओं पर विचार किया था और राज्यपाल से अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उनकी आजीवन कारावास की सजा में छूट की सिफारिश की थी।
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