नालासोपारा मर्डर केस : अपनी लिव-इन पार्टनर मेघा की हत्या करने और उसके शव को महाराष्ट्र के नालासोपारा में एक बेड बॉक्स में छुपाने के आरोपी हरीश शाह ने अपराध करने के बाद शहर छोड़ने के लिए ट्रेन का टिकट खरीदने के लिए पीड़िता के घर से 4,500 रुपये में फर्नीचर बेचा था।
तुलिंज पुलिस के मुताबिक, हार्दिक ने रविवार को फर्नीचर बेचने के लिए कुछ स्क्रैप डीलरों को घर बुलाया क्योंकि उसे भागने के लिए पैसों की जरूरत थी। चूंकि उसने मेघा के शव को बेड बॉक्स के नीचे छिपा दिया था, केवल यही एक चीज थी जिसे उसने नहीं बेचा।
रेलवे पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से हरीश को मंगलवार को मध्य प्रदेश के नागदा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, हर्ष शाह और मेघा धन सिंह तोरवी नालासोपारा के सीता सदन सोसाइटी में रुके थे। कपल ने कथित तौर पर अपने रियल एस्टेट एजेंट, मकान मालिक और पड़ोसियों को बताया था कि वे शादीशुदा हैं। एक पुलिस अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि दंपति ने फरवरी की शुरुआत में नालासोपारा के विजय नगर इलाके में एक फ्लैट किराए पर लिया था, लेकिन उनका झगड़ा जारी रहा।
पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह और मेघा तीन साल पहले एक डेटिंग ऐप के जरिए मिले थे और कुछ समय साथ रहने के बाद उन्होंने पिछले साल अगस्त में शादी कर ली।
उन्होंने कहा कि हरीश शाह ने लॉकडाउन के दौरान कॉल-डेटा-रिकॉर्ड (सीडीआर) विश्लेषक के रूप में काम किया था, जबकि मेघा एक नर्स के रूप में काम कर रही थी, लेकिन उसने नौकरी भी छोड़ दी थी। शनिवार को, एक और लड़ाई हुई, जिसके दौरान शाह ने कथित तौर पर मेघा का एक तौलिया से गला घोंट दिया, और फिर उसके शरीर को एक बिस्तर के डिब्बे में भर दिया।
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, शाह के पिता, एक हीरा व्यापारी, उन्हें प्रति माह 20,000 रुपये देते थे, लेकिन मेघा के साथ लड़ने के बाद, उन्होंने उन्हें भुगतान करना बंद कर दिया। हरीश के माता-पिता ने कहा कि उनका बेटा पूर्व में लाखों की नकदी और कीमती सामान लेकर घर से भाग गया था।
आरोपी ने सोमवार को राजस्थान जाते समय मेघा के रिश्तेदार को मैसेज किया कि उसका शव बेड बॉक्स में छिपा हुआ है। जब तक पुलिस जांच करने पहुंची पड़ोसियों ने दंपति के घर से दुर्गंध आने की शिकायत करनी शुरू कर दी थी।
पुलिस ने उसके मोबाइल फोन के सिग्नल से उसकी हरकत को ट्रैक किया और अनुमान लगाया कि वह गुजरात या मध्य प्रदेश में ट्रेन से यात्रा कर रहा होगा। पुलिस ने पीटीआई-भाषा को बताया कि आरपीएफ की मदद से उसे 13 फरवरी को नागदा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया था।
एक अधिकारी ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।
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