‘मोदी सरनेम’ मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर बृहस्पतिवार (13 मार्च) को सुनवाई होगी। बताते चलें कि पिछले महीने 23 मार्च को गुजरात की सूरत कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने तीन अप्रैल को सत्र अदालत में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ याचिका दायर की थी।
उन्होंने तीन अप्रैल को सत्र अदालत में अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील दायर की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर पी मोगेरा की अदालत ने तीन अप्रैल को राहुल गांधी को जमानत दे दी थी और दोषसिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई 13 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी थी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 13 अप्रैल तय की थी, आज इस मामले में सूरत मेट्रोपोलिटन अदालत सुनवाई होगी। जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी ने दो याचिका दायर की थी। एक मानहानि केस में मिली सजा को रद्द किए जाने के लिए और दूसरी रेगुलर बेल के लिए थी।
गुजरात में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने 11 अप्रैल को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका के जवाब में 30 पन्नों की आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने अपनी आपत्ति दो प्रतियों में दाखिल की है। एक प्रति कोर्ट के लिए तो दूसरी प्रति दूसरे पक्ष को दी है।
पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ‘बार-बार अपराध’ करते हैं और उन्हें अपमानजनक बयान देने की आदत है। मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के लिए राहुल गांधी जिस तरीके से पेश हुए, वह उनके ‘अहंकार और अदालत पर दबाव बनाने के लिए एक अपरिपक्व कार्य’ के रूप में दर्शाता है। पूर्णेश मोदी अदालत के बाहर कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन का जिक्र कर रहे थे। पूर्णेश मोदी ने कहा कि आरोपी ‘बार-बार अपराध’ करते है और अपने मानहानिकारक बयानों को लेकर अन्य जगहों पर भी आरोपों का सामना कर रहे हैं तथा उच्च न्यायालय ने उन्हें एक मामले में माफी मांगने के बाद चेतावनी दी थी।
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