नई दिल्ली: देश में कोरोना के कम मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन तीसरी लहर को लेकर भी चिंता है। इसी बीच उच्चतम न्यायालय (Supreme court) ने केरल सरकार से कहा है कि वह ईद उल अजहा (eid ul azha) के अवसर पर कोविड प्रतिबंधों में दी गई ढील को मद्देनज़र रखते हुए उन्हीं दिशा-निर्देशों का पालन करे जो शीर्ष न्यायालय ने कांवड यात्रा के संदर्भ में दिए थे।
जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन (R F Nariman) और बी आर गवई (B R Gavai) ने राज्य को संविधान के अनुच्छेद 21 और कांवड यात्रा के संबंध में जारी निर्देशों पर ध्यान देने को कहा था। बिते शुक्रवार को शीर्ष न्यायालय ने जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए उत्तरप्रदेश सरकार को वार्षिक कांवड यात्रा रोकने के निर्देश दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने ईद-उल-अजहा से पहले कोरोना पाबंदियों में ढील देने को लेकर केरल सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए बताया है कि प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जोकि ऐसे समय में प्रतिबंधों में ढील कैसे दी जा सकती है। बता दें कि डब्ल्यूएचओ WHO ने तीसरी लहर की चेतावनी दी है।
New Delhi: आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फंडिंग से जुड़े घिसे-पिटे आरोप…
Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार (6 अप्रैल) को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त…
Jalandhar: जालंधर-पठानकोट रोड पर रायपुर रसूलपुर गांव के पास एक भीषण सड़क हो गया. हादसे…
Lok Sabha Election 2024: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने सोमवार(6 मई) को लोकसभा चुनाव के…
Sant Kabir Nagar: संत कबीर नगर जिले में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में…
Unnao: कांग्रेस और सपा का इतिहास प्रभु राम का विरोध करने वाला रहा है। कांग्रेस…
This website uses cookies.