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Jammu and Kashmir School Reopen : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 10वीं और 12वीं के स्कूल फिर से खोलने की दी इजाजत, जानिए क्या हैं शर्ते

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जम्मू। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रविवार को कुछ शर्तों के साथ 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और स्कूलों को फिर से खोलने की इजाजत दे दी है। मुख्य सचिव एके मेहता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला किया गया। वहीं, बैठक में रात्रि कर्फ्यू समेत अधिकतर कोरोना ​​​​-19 कंटेनमेंट गाइडलाइन्स को बनाए रखने का भी फैसला लिया गया है।

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बता दें कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के मकसद से उपायों की एक सीरीज में, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने 18 अप्रैल को अगले आदेश तक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों समेत सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बंद करने का आदेश दिया था।

50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ क्लासेज की जाएगी संचालित

कोरोना संक्रमण के स्थिति की समीक्षा के बाद जारी किए गए एक आदेश में राज्य कार्यकारी समिति (SEC) के अध्यक्ष मेहता ने कहा कि अलॉट किए गए दिनों में 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए क्लासेज में उपस्थिति 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। आदेश के मुताबिक स्कूल में आने के इच्छुक सभी छात्रों के माता-पिता से सहमति ली जाएगी। स्कूल परिसर को पूरी तरह से सेनेटाइज किया जाएगा, टीकाकरण के संबंध में स्कूल के गेट पर उचित स्क्रीनिंग की जाएगी। “यदि किसी छात्र या शिक्षक या अन्य स्कूल स्टाफ में खांसी, सर्दी, या बुखार के लक्षण दिखते है, तो उन्हें स्कूल में एंट्री करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि, “स्कूल के हेड को यह सुनिश्चित करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना प्रोटोकॉल से संबंधित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। “

10वीं-12वीं को छोड़कर स्कूल ऑन-साइट या इन-पर्सन टीचिंग के लिए रहेंगे बंद

डिप्टी कमिश्नर सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए व्यक्तिगत रूप से कक्षाओं की इजाजत दे सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि, “12वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रदान की गई छूट को छोड़कर, स्कूल ऑन-साइट / इन-पर्सन टीचिंग के लिए बंद रहेंगे।”

वैक्सीनेटेड टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए खुलेंगे कोचिंग सेंटर्स

इसके साथ ही सिविल सेवा या इंजीनियरिंग या NEET परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेंटर्स को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड वाले स्टॉफ और स्टूडेंट्स के लिए सीमित व्यक्तिगत शिक्षण के साथ अनुमति दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि, “अन्य सभी कोचिंग सेंटर ऑनसाइट/इन-पर्सन टीचिंग के लिए बंद रहेंगे।”

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