ममता बनर्जी और मुकुल रॉय के बारे में कथित रूप से मानहानिकारक कार्टून फॉरवर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को 11 साल की कानूनी लड़ाई के बाद मामले में बरी कर दिया गया।
12 अप्रैल 2012 को पूर्वी जादवपुर पुलिस थाने में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
महापात्रा ने कहा कि उनकी लड़ाई हर तरह के अत्याचार के खिलाफ है। अलीपुर जिला न्यायालय ने निचली अदालत से प्रोफेसर को आपराधिक मामले से मुक्त करने के लिए कहा।
प्रोफेसर ने कहा, “बंगाल सरकार, पुलिस प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी के गुंडों द्वारा सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की आवाज को रोकने के लिए एक तरह की साजिश थी।”
महापात्रा पर राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।
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