नई दिल्ली। आईटी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद भी इसके तहत थानों में FIR दर्ज होने पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है।
कोर्ट ने कहा है कि यह हैरान और परेशान करने वाला है कि साल 2015 में इस धारा को SC से असंवैधानिक घोषित किया गया था। इसके बावजूद इस धारा के तहत FIR दर्ज हो रही है।
कोर्ट ने पीपल्स यूनियन ऑफ़ सिविल लिबर्टीज की याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
PUCL की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार देशभर में सभी थानों में आईटी एक्ट की धारा 66 A के तहत FIR दर्ज न करने के लिए एडवाइजरी जारी करें।
केंद्र इस सेक्शन के तहत पुलिस स्टेशनों में पेंडिंग FIR जांच और कोर्ट में चल रहे मुकदमों का डेटा उपलब्ध कराए।
AAP: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी…
Ayodhya: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार( 5 मई )को अयोध्या पहुंचे. जहां पर पीएम मोदी…
Rajasthan: राजस्थान के भरतपुर जिले के मथुरा गेट थाना क्षेत्र के बृज नगर में शनिवार…
Sitapur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सीतापुर के धौरहरा में जनसभा को संबोधित किया.…
Kishanganj: बिहार के किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखण्ड के जालमिलिक गांव में 26 वर्षीय एक महिला…
Sant Kabir Nagar: उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के धनघटा थाना क्षेत्र नकहा…
This website uses cookies.