ज्ञानवापी मामले में आज जिला कोर्ट ने कॉर्बन डेटिंग को लेकर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले ने पूरे मामले को पलट कर रख दिया है। खासकर इस फैसले से हिंदू पक्ष के लोगों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ये फैसला लेते कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि जहां कथित शिवलिंग पाया गया है, उसे सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में अगर कार्बन डेटिंग के दौरान कथित शिवलिंग को क्षति पहुंचती है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा और इससे लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचेगी। फैसले के दौरान कोर्ट रूम में 58लोगों की मौजूदगी में करीब ढाए बजे यह फैसला सुनाया गया जिसमें हिंदू पक्ष की 4 वादी महिलाएं भी शामिल रहीं। फैसले के मद्देनजर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए।
इससे पहले वाराणसी कोर्ट ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को दरकिनार कर श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी केस को सुनवाई के योग्य माना था। इसके बाद से इस मामले में सुनवाई चल रही है। इसी बीच हिंदू पक्ष की 4 वादी महिलाओं ने याचिका दायर कर कार्बन डेटिंग कराने की मांग की थी। इस मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि, श्रृंगार गौरी में पूजा की अनुमति को लेकर दायर केस पर सुनवाई जारी रहेगी।
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