राहत कार्यों में COVID-19 से जान गवांने वालों को 50,000 रुपयों का अनुग्रह भुगतान: केंद्र सरकार का हलफनामा
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने COVID-19 से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए ₹50,000 के मुआवजे की सिफारिश की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा अनुशंसित ₹ 50,000 की इस मुआवजे की राशि के लिए वे लोग शामिल होंगे, जिन्होंने राहत कार्यों और तैयारियों की गतिविधियों में अपनी जान गंवाई।
केंद्रीय गृह मंत्रालय का हलफनामा
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में स्पष्ट किया गया है कि राज्यों द्वारा संबंधित राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से अनुग्रह सहायता का भुगतान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को एनडीएमए को ऐसे दिशानिर्देश बनाने के लिए छह सप्ताह का समय दिया था। न्यायालय ने अनुग्रह सहायता के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि पर निर्णय लेने का अधिकार एनडीएमए के विवेक पर छोड़ दिया था।
बीते महीनों कोर्ट का फैसला
कोर्ट ने फैसले में कहा था, ‘हम एनडीएमए को निर्देश देते हैं कि वह उन लोगों के परिवार के सदस्यों के लिए अनुग्रह मुआवजे के लिए दिशा-निर्देश तैयार करें, जो राहत के न्यूनतम मानकों के अनुसार कोविड के शिकार हुए हैं। प्रदान की जाने वाली उचित राशि राष्ट्रीय प्राधिकरण के विवेक पर छोड़ दी जाती है’।