यूपी चुनाव को लेकर चुनाव आयोग (Election Commission) ने बड़ा फैसला लिया है. चुनाव आयोग ने EXIT POLL को लेकर रोक लगाई है. यह रोक 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक जारी रहेगी. बता दे कि इसमें इलेक्ट्रोनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों शामिल है.
यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बयान जारी किया है. जिसमें उन्होंने कहा कि EXIT POLL पर फरवरी 10 सुबह 7 बजे से 7 मार्च को शाम साढ़े छह बजे तक बैन रहने वाला है. ना तो एग्जिट पोल प्रिंट मीडिया के जरिए छापा जाएगा और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसे दिखाने की इजाजत रहेगी. जो भी इस नियम का पालन नहीं करेगा, उसे दो साल तक की जेल हो सकती है. उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
जानकारी के लिए बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव चुनाव आयोग से लगातार मांग कर रहे थे कि ओपिनियन पोल पर रोक लग जानी चाहिए. अखिलेश यादव का कहना है कि इससे मतदाता प्रभावित हो सकते हैं. अब एक निर्धारित समय के लिए निर्वाचन आयोग ने यूपी चुनाव (UP Election) के एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया है.
नोटिस में निर्वाचन आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या फिर सर्वेक्षण के परिणामों दिखाना वर्जित रहेगा.
EC शुरुआत से ही ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल को लेकर सख्त रहा है. ऐसे में नियम के तहत पहले चरण की वोटिंग से लेकर आखिरी चरण की वोटिंग तक, कही भी किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल नहीं चलाया जाएगा. इस दौरान किसी भी तरह का सर्वे करना भी मना रहने वाला है. यूपी चुनाव की बात करें तो सात चरणों में वोट पड़ने वाले हैं.
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