प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जनता से धोखाधड़ी के आरोप में आरोप पत्र दायर किया है। आरोप पत्र में राणा अय्यूब को आरोपी के रूप में नामित किया गया है और बुधवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक अदालत के समक्ष दायर किया गया था।
जांच एजेंसी ईडी ने 2021 में यूपी पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। राणा अय्यूब पर चैरिटी के नाम पर जनता से अवैध रूप से धन प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है।
ईडी ने आरोप लगाया है कि राणा अय्यूब ने तीन अभियान शुरू किए थे और ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म केटो के जरिए करोड़ों रुपये जुटाए थे। जांच अधिकारियों के अनुसार, तीन अभियानों में झुग्गीवासियों और किसानों के लिए धन (अप्रैल-मई 2020 के दौरान), असम, बिहार और महाराष्ट्र के लिए राहत कार्य (जून-सितंबर 2020 के दौरान) और भारत में कोविड -19 प्रभावित लोगों के लिए मई-जून 2021 के दौरान) मदद शामिल है।
ईडी के अनुसार, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुटाए गए धन को राणा के पिता और बहन के खातों में प्राप्त किया गया और बाद में उसके व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा, उसने केवल अपने लिए 50 लाख रुपये की सावधि जमा करने के लिए धन का उपयोग किया और एक और 50 लाख रुपये एक नए बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया। केवल 29 लाख रुपये राहत कार्यों के लिए इस्तेमाल किए गए।
ईडी ने कहा, “राणा अय्यूब ने राहत कार्य पर अधिक खर्च का दावा करने के लिए फर्जी बिल जमा किए।” ईडी ने इस साल फरवरी में राणा अय्यूब के 1.77 करोड़ रुपये कुर्क किए थे, जिसमें 50 लाख रुपये की डिपाजिट रकम भी शामिल है।
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