गुरूवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले को कांग्रेस अब बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को भी साथ लाएगी और इसे जनता के बीच लेकर जाएगी। बता दें कि इस मुद्दे पर पार्टी कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ ही इसे राष्ट्रपति के सामने तक लेकर जाएगी। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इसको लेकर विजय चौक तक पैदल मार्च भी करेंगे। कांग्रेस के पैदल मार्च को देखते हुए विजय चौक के आस पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रपति से समय मांगा है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बैठक बुलाई, जिसमें इस मामले को राष्ट्रपति के समक्ष ले जाने पर भी चर्चा हुई है। इस बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसको लेकर विपक्षी दलों की भी बैठक बुलाई है। बता दें कि कांग्रेस इस पूरे मामले को जनता के सामने ले जाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए जगह-जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। इसको लेकर विजय चौक पर मार्च भी निकाला जाएगा, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस के पैदल मार्च को देखते हुए विजय चौक के आस पास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
राहुल गांधी पर आए कोर्ट के फैसले को लेकर विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है। विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने अदालत के इस फैसले को गलत बताया है साथ ही बीजेपी पर भी हमला बोला है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा
“देश की मानहानि
जनता की मानहानि
सौहार्द की मानहानि
संविधान की मानहानि
अर्थव्यवस्था की मानहानि
भाजपा पर उपरिलिखित न जाने कितने प्रकार के मानहानि के मुक़दमे होने चाहिए। विपक्ष को नगण्य मुक़दमों में फँसाकर अपना राजनीतिक भविष्य साधनेवाली भाजपा विपक्ष की ताक़त से डर गयी है।”
वहीं राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी अदालत के फैसले पर नाराजगी व्यक्त की है। सीएम केजरीवाल ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए कहा, “ग़ैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुक़दमे करके उन्हें ख़त्म करने की साज़िश हो रही है हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुक़दमे में फ़साना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं।”
बता दें कि गुजरात की सूरत जिला अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में उनकी कथित ‘मोदी सरनेम‘ टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया। गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया गया था। इस धारा के तहत अधिकतम संभावित सजा दो साल है। हालांकि, गांधी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि अपील के अधिकार की अनुमति देते हुए दो साल की सजा को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है और जमानत दे दी गई है।
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