एक तरफ राहुल गांधी की संसद से सदस्यता से खत्म होने के मामले ने तूल पकड़ रखा है तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात में कांग्रेस के विधायक पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। बता दें कि कोर्ट ने ये जुर्माना पीएम मोदी की तस्वीर फाड़ने के आरोप में लगाया है। बता दें कि कोर्ट ने अनंत पटेल पर 99 रूपए का जुर्माना लगाया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वीए धधल ने फैसला सुनाया है। उन्होंने वसंदा सीट से कांग्रेस के विधायक अनंत पटेल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के तहत जुर्माना लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जलालपुर पुलिस ने साल 2017 में अनंत पटेल समेत 6 लोगों पर आईपीसी की धारा 143, 353, 427, 447, 504 के तहत एफआईआर दर्ज की थी।
दरअसल, यह मामला साल 2017 का है। अनंत पटेल और अन्य पर एक छात्र विरोध के दौरान नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यालय में प्रवेश करने, अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करने और वीसी की मेज पर रखी पीएम मोदी की तस्वीर को फाड़ने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने इस मामले में अनंत पटेल समेत तीन लोगों को दोषी पाया है। कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों पर 99 रूपए का जुर्माना लगाया है।
बता दें कि मामले को लेकर दूसरे पक्ष मांग की थी कि धारा 447 के तहत अधिकतम 3 महीने की सजा और 500 रूपए जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इस पर बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि यह प्राथमिकी राजनीतिक प्रतिशोध का परिणाम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आरोपी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सदस्य हैं।
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