सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 3 अक्टूबर को डिजिटल मीडिया पर समाचार पब्लिशर्स और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट यानी ओटीटी प्लेटफार्मों के पब्लिशर्स के लिए ‘ऑनलाइन सट्टेबाजी प्रचार के विज्ञापन पर एडवाइजरी जारी की।
एडवाइजरी में मंत्रालय ने डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन प्रकाशित करने से परहेज करने को कहा है।
इसके अलावा, ऑनलाइन विज्ञापन बिचौलियों को भी इन विज्ञापनों को भारतीय दर्शकों की ओर लक्षित न करने की सलाह दी गई है।
एमआईबी एडवाइजरी में कहा गया है, “यह एडवाइजरी इसलिए जारी की गई थी कि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ प्रतिबंधित है और उपभोक्ताओं, खासकर युवाओं और बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करता है।”
मंत्रालय ने कहा कि बड़े जनहित में विज्ञापन के माध्यम से ऑफलाइन या ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए को बढ़ावा देने की सलाह नहीं दी जाती है।
सरकार ने कथित तौर पर मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए ओटीटी प्लेटफार्मों को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि “मंत्रालय ने देखा है कि सट्टेबाजी प्लेटफार्मों की प्रचार सामग्री और विज्ञापन अभी भी कुछ समाचार प्लेटफार्मों और ओटीटी प्लेटफार्मों पर दिखाई दे रहे हैं।”
मंत्रालय ने यह जानकारी प्राप्त करने पर ध्यान दिया कि कुछ ऑनलाइन अपतटीय सट्टेबाजी प्लेटफार्मों ने डिजिटल मीडिया पर एक सरोगेट सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के रूप में समाचार वेबसाइटों का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 के अनुसार, सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन – एक अवैध गतिविधि होने के कारण, डिजिटल मीडिया पर नहीं दिखाए जा सकते।
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