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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह का विरोध किया, जानें पूरा मामला

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है. ANI के मुताबिक, केंद्र ने हलफनामे में कहा है कि समलैंगिक संबंध और विषमलैंगिक संबंध स्पष्ट रूप से अलग-अलग वर्ग हैं जिन्हें पहचान के साथ नहीं माना जा सकता है.

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हलफनामे में, केंद्र ने शीर्ष अदालत को अवगत कराया कि समान-लिंग वाले व्यक्तियों द्वारा भागीदारों के रूप में एक साथ रहना, जिसे अब डिक्रिमिनलाइज़ किया गया है, पति, पत्नी और संघ से पैदा हुए बच्चों की भारतीय परिवार इकाई अवधारणा के साथ तुलनीय नहीं है।

केंद्र ने आगे उल्लेख किया कि प्रकृति में विषमलैंगिक तक सीमित विवाह की वैधानिक मान्यता, पूरे इतिहास में आदर्श है और राज्य के अस्तित्व और निरंतरता दोनों के लिए मूलभूत है। इसमें कहा गया है कि समलैंगिक शादियों को मान्यता न मिलने से मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होता है.

ये भी पढ़ें: “अपराधियों के जनक है अखिलेश”- मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय

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