Calcutta HC: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली इलाके में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हाल में हुए हमले को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की बेंच ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई आज करने के बजाय गुरुवार को करेगी।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हमने आपकी याचिका अखबारों में पढ़ी है। हम आपके मामले पर उचित समय गुरुवार को देंगे और सुनवाई करेंगे।” बता दें कि इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील ने जनहित याचिका का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। वकील ने कहा, “घटना के बाद इलाके में अशांति फैल गई है, इसलिए इस अदालत को मामले की सुनवाई करनी चाहिए।”
जांच एजेंसी के अधिकारियों की एक टीम पर संदेशखाली इलाके में स्थानीय लोगों ने हमला किया और पिटाई की, जहां वे जिला परिषद के एक स्थानीय सदस्य से जुड़े कथित ‘राशन वितरण घोटाले’ की जांच करने गए थे। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ईडी अधिकारी महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे।
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