बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के सैंपल की नए सिरे से जांच के दिए आदेश
बॉम्बे की शीर्ष अदालत ने बुधवार को जॉनसन एंड जॉनसन (J&J) बेबी पाउडर के सैंपल की नए सिरे से जांच कराने का आदेश दे दिया है। वहीं इसी के साथ हाईकोर्ट ने कहा कि कंपनी बेबी पाउडर प्रोडक्शन अपने रिस्क पर करे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन और सेल पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी। इसके साथ ही अदालत ने कंपनी को उत्पाद (बेबी पाउडर) बनाने की अनुमति दी है, लेकिन उसे बेचा नहीं जा सकेगा। वहीं कंपनी ने राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। जिसमें आदेश 15 और 20 सितंबर को दिए गए थे। वहीं पहले आदेश में मुलुंड प्लांट में बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस कैंसिल किया गया था।
कंपनी को रोजाना करोड़ों का नुकसान
इनमें से 15 सितंबर के आदेश में लाइसेंस रद्द करने और 20 सितंबर के आदेश में कंपनी के बेबी पाउडर का उत्पादन और बिक्री को तुरंद बंद करने के लिए कहा गया था। ये आदेश राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) के संयुक्त आयुक्त और लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने जारी किये थे। वहीं न्यायमूर्ति एस. वी. गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस. जी. डिगे की खंडपीठ ने बुधवार को एफडीए को निर्देश दिया कि वह तीन दिनों के भीतर मुंबई के मुलुंड इलाके में कंपनी के कारखाने से नए सैंपल लें। हालांकि कंपनी ने दावा किया कि लाइसेंस रद्द होने के कारण उसे रोजाना 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है।