सुप्रीम कोर्ट ने 2002 बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में सजा की छूट और दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली एक महिला संगठन द्वारा दायर एक नई याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमति व्यक्त की। इस याचिका में गुजरात दंगे के दौरान उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या भी शामिल है।
न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने मामले को मुख्य याचिका के साथ जोड़ दिया और कहा कि इस पर इसके साथ सुनवाई की जाएगी।
शीर्ष अदालत नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सजा की छूट और मामले में दोषियों की रिहाई को चुनौती दी गई थी।
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