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Assembly Election Guidelines: चुनाव को लेकर आयोग सख्त, जानिए क्या रहेगी गाइडलाइंस ?

ELECTION COMMISSION
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आज कोरोना वायरस (Corona Virus) के बीच पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly Election) को लेकर शंखनाद हो गया है. चुनाव को लेकर चुनाव आयोग (Election Commission) इस बार काफी सख्त है. चुनाव आयोग ने इस दौरान काफी पाबंदियां लगाई है. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील ( Sushil Chandra) चंद्रा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कोरोना के बीच चुनाव को कराना काफी चुनौतीपूर्ण काम है. चुनाव को कराना हमारा संवैधानिक धर्म है. जिसको लेकर हम कई सख्त पाबंदियां लगा रहे हैं.

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ऑनलाइन होगा नामांकन

कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव आयोग ने नामांकन (Nomination) के दौरान होने वाली भीड़-भाड़ को भी पूरी तरह से सीमित कर दिया है. अब प्रत्याशी के साथ ही सिर्फ दो लोग ही नामांकन करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी के पास जाएंगे. इतना ही नहीं, नामांकन के दौरान प्रत्याशियों की ओर से होने वाले शक्ति प्रदर्शन पर भी आयोग ने डंडा चलाया है. जिसके तहत कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दलों की रैलियों, सभाओं और जुलूस आदि पर 15 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया गया है.

इसके अलावा चुनाव आयोग ने नामांकन की पूरी प्रक्रिया को आनलाइन (Online Nomination) किया है. जिसमें प्रत्याशी आनलाइन ही नामांकन फार्म ले सकेंगे. शपथ पत्र और जमानत राशि भी आनलाइन ही जमा कर सकेंगे. इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान यह अंडरटेकिंग देनी होगी, कि वह कोरोना के तय दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से पालन करेंगे.

शर्मल स्कैनिंग की रहेगी व्यवस्था

चुनाव आयोग ने कोरोना से बचाव के लिए मतदान केंद्रों पर थर्मल स्कैनिंग के भी कड़े बंदोबस्त किए है. इसके तहत मतदान के लिए केंद्र पर पहुंचने वाले किसी मतदाता के शरीर का तापमान यदि तय मानकों से ज्यादा पाया जाता है, तो उसे उस दौरान वोटिंग से रोका जा सकता है हालांकि, इसके लिए उसका दोबारा थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा. यदि उनमें भी उसका तापमान तय मानक से बढा हुआ मिलता है, तो उसे एक टोकन देकर घर भेज दिया जाएगा.

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