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हिरासत में रहेंगे अनिल देशमुख, सीबीआई कोर्ट ने खारिज की जमानत

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अदालत ने कहा कि देशमुख के खिलाफ मामले में भारी मात्रा में धन शामिल था जो देश के वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है।

अनिल देशमुख सीबीआई
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मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और उनके निजी सचिव संजीव पलांडे की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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देशमुख इस समय दिल की बीमारी के चलते शहर के एक अस्पताल में भर्ती हैं। अदालत ने कहा कि आरोपी को उसकी जरूरत के मुताबिक पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं।

अदालत ने कहा कि देशमुख के खिलाफ मामले में भारी मात्रा में धन शामिल था जो देश के वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है।

विशेष न्यायाधीश एसएच ग्वालानी ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बर्खास्त मुंबई पुलिस अफसर सचिन वाजे और अन्य के बयान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इन बयानों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इन लोगों द्वारा सुनवाई के चरण में प्रकट किए गए तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

न्यायाधीश ने आगे कहा, “इस तरह के सबूत की स्वीकार्यता का सवाल परीक्षण का मामला होगा। जमानत के स्तर पर इसकी पर्याप्तता या अपर्याप्तता का जवाब नहीं दिया जा सकता है। जमानत के स्तर पर, मामले के गुण के आधार पर सबूतों की विस्तृत जांच की जरूरत है।”

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “जब कोई व्यक्ति हत्या कर रहा है, तो यह पल भर में हो सकता है, लेकिन यह एक आर्थिक अपराध है जो गणना के साथ हो सकता है, वह जानता है।”

देशमुख को ईडी ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था, जबकि सीबीआई, जिसने अप्रैल 2021 में देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज किया था, ने ठीक एक साल बाद उन्हें जांच के लिए हिरासत में लिया था। देशमुख को हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी थी।

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