Andhra Pradesh: राज्य हाई कोर्ट ने कौशल विकास मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दे दी है। नायडू 28 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू को 29 नवंबर से सार्वजनिक रैलियां और बैठकें आयोजित करने या उनमें हिस्सा लेने की भी अनुमति दी है।अदालत ने 31 अक्टूबर को नायडू को स्वास्थ्य के आधार पर 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।
चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास निगम घोटाले के आरोप में सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें 10 सितंबर से राजमुंदरी केंद्रीय जेल में रखा गया है।
इसी वर्ष मार्च में सीआईडी ने पूर्ववर्ती टीडीपी सरकार के दौरान एपीएसएसडीसी में 3,300 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच शुरू की थी। सनद रहे कि एपीएसएसडीसी की स्थापना साल 2016 में नायडू के सीएम रहने के दौरान की गई थी। इसका लक्ष्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए थी।
इससे पहले 31 अक्टूबर को अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि नायडू को 4 हफ्तों बाद आत्मसमर्पण करना होगा। नायडू चिकित्सीय जांच के लिए केवल अस्पताल जा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें किसी भी अन्य कार्यक्रम में जाने की अनुमति नहीं होगी। हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग नहीं लेने का आदेश दिया था।
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